(2) प्रसारण परिषद् प्रत्येक कलैंडर वर्ष में एक बार, ऐसे प्रारूप में और ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए, एक वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगी जिसमें पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान उसके क्रियाकलापों का पूरा विवरण दिया जाएगा और उसकी प्रतियां केंद्रीय सरकार को भेजी जाएंगी और वह सरकार उसे संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगी ।
2.
149. नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के कर्तव्य और शक्तियाँ-नियंत्रक-महालेखापरीक्षक संघ के और राज्यों के तथा किसी अन्य प्राधिकारी या निकाय के लेखाओं के संबंध में ऐसे कर्तव्यों का पालन और ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा जिन्हें संसद द्वारा बनाई गई विधि द्वारा या उसके अधीन विहित किया जाए और जब तक इस निमित्त इस प्रकार उपबंध नहीं किया जाता है तब तक, संघ के और राज्यों के लेखाओं के संबंध
3.
धर्मार्थ धर्मादा अधिनियम, 1890 के अंतर्गत यह व्यवस्था है कि ऐसे मामलों में जहां संपत्ति धर्मार्थ प्रयोजनों हेतु धारित की जाती है अथवा इसके लिए न्यास में आवेदन किया जाना है तो केन्द्र सरकार यदि वह उचित समझे, किए गए आवेदन पर यह आदेश जारी कर सकती कि संपत्ति को राजकोष धर्मादा निधियों में ऐसी शर्तों पर विहित किया जाए जैसी कि सरकार और आवेदन करने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) के बीच सहमति बनी है।
4.
(1) निगम प्रत्येक कलैण्डर वर्ष में एक बार ऐसे प्रारूप में और ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए, एक वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा जिसमें पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान उसके क्रियाकलापों का (जिसके अन्तर्गत प्रसारण परिषद् द्वारा की गई सिफारिशों और दिए गए सुझाव और उन पर की गई कार्यवाही भी है) पूरा विवरण दिया जाएगा और उसकी प्रतियां केंद्रीय सरकार को भेजी जाएंगी और वह सरकार उसे संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगी ।